HRA क्लेम के मामले में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत

What is House Rent Allowance and its Calculation | IDFC FIRST Bank इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने HRA क्लेम के मामले में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। खासकर, जिन टैक्सपेयर्स के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) के डेटा बेमेल हो रहे थे, उनके लिए तो यह डूबते को तिनके का सहारा है। दरअसल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टेक्सेस (CBDT) ने साफ कहा है कि HRA क्लेम से संबंधित मामलों की जांच के लिए स्पेशल ड्राइव का कोई इरादा नहीं है। इस तरह की खबरें निराधार हैं। CBDT ने कहा कि टैक्सपेयर्स और आयकर विभाग के पास उपलब्ध डेटा के बीच अंतर होने के कुछ मामले आए हैं। लेकिन ऐसे मामलों के लिए कोई अभियान नहीं चलाया जाएगा। इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा CBDT ने कहा कि जो मामले सामने आए हैं, उनमें डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को सचेत किया है ताकि वे सुधार कर सकें।वित्त वर्ष 2020-21 के लिए काफी कर्मचारियों द्वारा भुगतान किए गए किराए के दावे और जिन्हें किराए दिए गए उनके डेटा बेमेल पाए गए थे। डेटा एनालिसिस के बाद कई मामले सामने आए तो ऐसे टैक्सपेयर्स को नोटिस जारी किया गया। पता चला कि बड़ी संख्या में HRA और किराये के भुगतान के गलत दावे किए गए। हालांकि वैसे ही मामलों की जांच की गई जो हाई वैल्यू वाले थे।

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