नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने अनलॉक 5 (Unlock 5) के लिए गाइडलाइंस (Unlock 5.0 Guidelines) जारी कर दी हैं. गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक अनलॉक-5 में सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स (Cinema Halls & Multiplexes) 50 प्रतिशत सीटों के साथ खोले जाएंगे. 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्कों को खोला जाएगा. स्वीमिंग पूल्स को खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए खोला जाएगा. सिनेमा हॉल, थियेटर्स, मल्टीप्लेक्स को लेकर जल्द ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय गाइडलाइंस जारी करेगा.
15 अक्टूबर के बाद अनलॉक 5 में स्कूल और कोचिंग संस्थान खोलने का फैसला राज्य सरकारों को दिया गया है. इसके लिए अभिभावकों की रजामंदी भी जरूरी होगी. स्कूल या शैक्षणिक संस्थान खोलने का फैसला संबंधित संस्था, मैनेजमेंट का होगा. ये फैसला तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा. जो स्कूल ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वहां यदि छात्र स्कूल न पहुंचकर ऑनलाइन क्लास करना चाहें तो उन्हें इसकी पूरी छूट होगी.