इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संस्कृत प्रवक्ता चयन परीक्षा के विवादित प्रश्न के उत्तर को सुधारने का निर्देश दिया। कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से 10 सितंबर के पहले इस प्रश्न का उत्तर सुधारने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने प्रवीण कुमार तिवारी व 11 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता हौसला प्रसाद मिश्र को सुनकर याचिका निस्तारित करते हुए दिया। संस्कृत प्रवक्ता भर्ती 2016 में एक प्रश्न के उत्तर अभ्यर्थियों को आपत्ति है यही प्रश्न उत्तर परीक्षा 2013 में भी आया था। जिसमें चयन बोर्ड ने सुधार किया था।