Friday, April 19, 2024
Secondary Education

माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा टीजीटी-पीजीटी परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को खेल कोटे का अंक न देने पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और राज्य सरकार से टीजीटी-पीजीटी परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को खेल कोटे का अंक न देने पर जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने रत्नेश सिंह की याचिका पर अधिवक्ता अनिल सिंह बिसेन को सुनकर दिया है।

अधिवक्ता अनिल सिंह बिसेन ने कोर्ट को बताया कि कि याची टीजीटी पीजीटी परीक्षा 2016 में शामिल हुए थे। परिणाम घोषित होने पर पता चला कि उन्हें खेल कोटे के तहत जो अंक मिलना चाहिए था, वह नहीं दिया गया है। जबकि इससे पूर्व घोषित परीक्षा परिणामों में अभ्यर्थियों को खेल कोटे का पांच अंक दिया जाता था। चयन बोर्ड खेल कोटे के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को इसका अंक देने के लिए बाध्य है। कोर्ट ने इस मामले पर राज्य सरकार के अधिवक्ता से अगली सुनवाई पर जानकारी देने को कहा है।

भारत के इस “बाहुबली” से पड़ोसियों की खैर नहीं – 4000 मीटर ऊपर पहाड़ों पर भी दबा के दुश्मनों को मारेगा।

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