माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित सभी विद्यालयों के भवनों में शिक्षण कार्य के अलावा अन्य किसी कार्य में प्रयोग नहीं लिया जा सकता है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित सभी विद्यालयों के भवनों में शिक्षण कार्य के अलावा अन्य किसी कार्य में प्रयोग नहीं लिया जा सकता है। अभी तक गांव में होने वाली शादियों में ग्रामीणों की सुविधा के लिए भवन दे दिया जाता था। या फिर विद्यालय के बाद कोचिंग संचालन होते रहे हैं। मामले में शासन से सख्त कदम उठाते हुए इन सभी पर पूर्णतया रोक लगाई है। डीएम के निर्देश पर डीआईओएस ने सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यो को निर्देश भेजे हैं।

डीआईओएस महेन्द्र प्रताप सिंह ने प्रधानाध्यापकों को दिए गए निर्देशों में बताया है कि विद्यालय भवन एवं परिसर मात्र शिक्षण कार्य के लिए ही प्रयोग किया जाए। भवन में किसी भी प्रकार की दुकानों का संचालन न किया जाए। इसके अलावा यदि विद्यालय भवन में कोचिंग आदि संचालित हो रही हैं तो पूरी तरह से प्रतिबंधित करें। विद्यालय भवन एवं परिसर मात्र शिक्षण कार्य एवं खेलकूद के लिए प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद शासन से मिले निर्देश के तहत सभी प्रधानाचार्यो को निर्देश भेज कर उपरोक्त सभी गतिविधियों पर सख्ती के साथ प्रतिबंध लगाने को कहा गया है।

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