स्कूल और कॉलेज रहेंगे 31 जुलाई तक बंद

साभार हिन्दुस्तान हिन्दी दैनिक

उत्तर प्रदेश सरकार ने अनलॉक 2.0 के तहत कोई खास ढील नहीं दी है।यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक जुलाई से शुरू हो रहे अनलॉक-2 में केंद्र द्वारा दिए गए सभी प्रावधान लागू किए जाएंगे। प्रावधानों के अनुरूप ही सभी गतिविधियां संचालित की जाएंगी।नए नियमों में लोगों को कुछ ही राहत मिली है, जबकि कंटेनमेंट जोन में कोई राहत नहीं दी गई है।  राज्य में कई स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 1 जुलाई से शिक्षण कार्य शुरू करने की तैयारी में थे लेकिन राज्य सरकार ने फिलहाल इसे पहले की तरह ही बंद रखने का फैसला किया है। सरकार ने कहा है कि स्कूल-कॉलेज, कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थान पहले की तरह ही 31 जुलाई तक फिलहाल बंद रहेंगे।  राज्य सरकार ने कहा है कि 15 जुलाई से ट्रेनिंग संस्थान खुल सकेंगे। लेकिन उन्हें कोरोना वायरस के बचाव के लिए बनाए गए नियमों का पालन करना जरूरी होगा। अधिकारियों ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के ट्रेनिंग संस्थान 15 जुलाई से खुल सकेंगे। वहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन जरूरी होगा। सभी को मास्क पहनना, सैनिटेशन करने जैसे नियों का पालन भी करना होगा। 

News Source-NBT

स्कूल और कॉलेज रहेंगे बंद; दुकानों पर एक समय में सिर्फ पांच लोगों के रहने के अनुमति, सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन

लखनऊ. केंद्र सरकार ने एक जुलाई से शुरू होने वाले अनलॉक 2.0 की गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी राज्य के लिए अनलॉक 2.0 की गाइडलाइन जारी की है। फिलहाल स्कूल कॉलेजों को 31 जुलाई तक बंद रखने को कहा गया है। वहीं कर्फ्यू की समयसीमा भी घटा दी गई है। सरकार ने अनलॉक 2.0 के तहत कोई खास ढील नहीं दी है। नए नियमों में लोगों को कुछ ही राहत मिली है, जबकि कंटेनमेंट जोन में कोई राहत नहीं दी गई है।

राज्य सरकार ने कहा है कि 15 जुलाई से ट्रेनिंग संस्थान खुल सकेंगे। लेकिन उन्हें कोरोना वायरस के बचाव के लिए बनाए गए नियमों का पालन करना जरूरी होगा। अधिकारियों ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के ट्रेनिंग संस्थान 15 जुलाई से खुल सकेंगे। वहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन जरूरी होगा। सभी को मास्क पहनना, सैनिटेशन करने जैसे नियों का पालन भी करना होगा।

दुकानों पर एक बार में सिर्फ 5 लोग हो कर सकेंगे प्रवेश
राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अनलॉक 2.0 के तहत दुकानें खोली जा सकेगीं। हालांकि दुकान पर एक समय में पांच से ज्यादा लोगों को रहने की अनुमति नहीं होगी। दुकान में काम करने वालों से लेकर आने वाले ग्राहकों तक को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा।

मॉल, थिएटर और स्वीमिंग पूल रहेंगे बंद
नई गाइडलाइन के मुताबिक सिनेमा हॉल, मेट्रो, स्वीमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, असेंबली हॉल और ऑडिटोरियम अभी बंद ही रहेंगे। 31 जुलाई तक अनलॉक 2.0 लागू रहेगा। इन सभी को खोलने को लेकर 31 जुलाई के बाद फैसला लिया जाएगा। नई गाइडलाइन में नाइट कर्फ्यू की अवधि एक घंटे कम कर दी गई है। अब रात में 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू होगा। इस समय किसी भी व्यक्ति के घर के बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। सिर्फ इमरजेंसी में ही बाहर निकल सकेंगे।

News Source -Dainik Bhaskar

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