सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षक भर्ती में तदर्थ शिक्षकों को शिक्षा मित्रों की तर्ज पर भारांक दिया जाएगा। प्रवक्ता को साक्षात्कार और एलटी ग्रेड को लिखित परीक्षा में भारांक दिया जाएगा। यदि तदर्थ शिक्षक सामान्य भर्ती में चयनित होकर शिक्षक बनते हैं तो उनकी तदर्थ के रूप में दी गई सेवाओं को रिटायर होने के बाद मिलने वाले लाभ में जोड़ा जाएगा। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा जुलाई 2021 तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद तदर्थ शिक्षकों को शिक्षा मित्रों की तर्ज पर ही सामान्य भर्ती परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। और बनने वाली मेरिट में इनका भारांक जोड़ा जाएगा वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नियमित भर्ती प्रक्रिया कराने के आदेश भी दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के लगभग दो हजार याचिकाकर्ता जुड़े थे एसोसिएशन का दावा है कि प्रदेश में 17000 शिक्षक हैं।
Related Posts
हाईकोर्ट भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार के हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार अधिनियम 2020 पर रोक लगा दी
हाईकोर्ट ने हरियाणा के निवासियों को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाली भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार…