उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कार्यालयों में 100 फीसदी कर्मियों की उपस्थिति अनिवार्य की प्रदेश के सभी कार्यालय 100 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे। संक्रमण की रोकथाम के लिए कार्यालयों में भीड़भाड़ न हो इसका ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही सेनेटाइजेशन, फेस मास्क, फेस कवर, सोशन डिस्टेंसिंग व अन्य सुरक्षात्मक उपायों का पूरा ध्यान रखा जाएगा प्रत्येक कर्मचारी अपने मोबाइल पर यथासंभव आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर उसका उपयोग करेगा। अधीनस्थ कार्यालयों, स्थानीय निकायों, निगमों आदि के लिए भी इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। संक्रमण से प्रभावित क्षेत्रों में कार्यालयों को बंद करने या उनमें उपस्थिति के संबंध में जिला प्रशासन के स्तर पर फैसला किया जाएगा।
21 जून से इन शर्तों के साथ खुले हैं मॉल और रेस्टोरेंट
यूपी सरकार ने 21 जून से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए रेस्टोरेंट और मॉल को 50 फीसदी की क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी थी। इसके साथ ही पार्क, स्ट्रीट फूड के संचालन की भी अनुमति 21 जून से दे दी गई थी। कोरोना की कंट्रोल होती स्थिति को देखते हुए यूपी सरकार ने अब सरकारी दफ्तरों में शत प्रतिशत उपस्थिति का नियम लागू कर दिया है। साथ ही कोविड नियमों के पालन की शर्त लगाई गई है। सरकार के सख्त निर्देश हैं कि सभी स्थानों पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना करनी होगी।
दुकानों और शोरूम में जाने से पहले मास्क और सैनिटाइजर की अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इसी के साथ आने-जाने वालों की रजिस्टर में एंट्री करनी होगी। जिसमें लोगों का नाम, पता और बाकी डिटेल लिखनी होगी। दुकानों के साथ सब्जी मंडी भी रात 9 बजे तक लगाई जा सकेंगी। सब्जी मंडियों को लेकर कहा गया है कि जिन इलाकों में घनी आबादी है वहां प्रशासन इसे खुले स्थान पर लगवाएगा।