लोक सेवक या शपथ या प्रतिज्ञान दिलाने के लिए तो उसे तीन साल कारावास या दोनों से दंडित किया जा सकता है और जुर्माना भी देना होगा। किसी लोक सेवक या शपथ या प्रतिज्ञान दिलाने के लिए अधिकृत किसी व्यक्ति को शपथ या प्रतिज्ञान पर झूठा कथन…