इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की राजकीय इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्य की चयन सूची को दोषपूर्ण करार दिया है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की राजकीय इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्य की चयन सूची को दोषपूर्ण करार दिया है। आयोग को एक माह में नए सिरे से चयन सूची जारी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि चयन सूची में उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए जो पद के योग्य हैं और साक्षात्कार के समय तक संयुक्त निदेशक से प्रति हस्ताक्षरित तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव प्रमाणपत्र पेश किया हो।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 33 ऐसे लोगों को प्राविधिक रूप से चयन सूची में शामिल कर लिया था जिन्होंने संयुक्त निदेशक से प्रति हस्ताक्षरित अनुभव प्रमाणपत्र दाखिल नहीं किया है। उन्हें बाद में दाखिल करने का उत्सर्जन दिया गया है। ऐसे अभ्यॢथयों को चयन सूची से बाहर कर नये सिरे से चयन सूची जारी की जाएगी। 

यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने अशोक कुमार व अन्य की याचिका पर दिया है। मामले के अनुसार आयोग ने 2018 में संयुक्त भर्ती विज्ञापन निकाला था। इसमें आवेदन के समय पद की योग्यता रखने वालों से तीन वर्ष का अनुभव प्रमाणपत्र संयुक्त निदेशक माध्यमिक से प्रति हस्ताक्षरित कराकर जमा करना था। लिखित परीक्षा में प्रधानाचार्य पद के लिए 248 अभ्यर्थी सफल घोषित किये गए और साक्षात्कार के लिए बुलाया गया।

सभी से संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा से प्रति हस्ताक्षरित अनुभव प्रमाणपत्र लाने का कहा गया। यह कोर्ट के आदेश पर किया गया, क्योंकि कुछ लोग ऑनलाइन फार्म भरने समय अनुभव प्रमाणपत्र नहीं भेज सके थे। कोर्ट ने साक्षात्कार के समय प्रमाणपत्र देने की छूट दी। 11 सितंबर 2020 को परिणाम घोषित किया गया तो 33 ऐसे लोगों का नाम शामिल था जिन्होंने साक्षात्कार के समय अनुभव प्रमाणपत्र नहीं दिया था। उसे कोर्ट में चुनौती देकर चयन सूची से हटाने की मांग की गयी।

याची की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा का कहना था कि अनुभव प्रमाणपत्र प्रति हस्ताक्षरित न होने के कारण कई लोग साक्षात्कार नहीं दे सके। ऐसे में कुछ लोगों को चयनित कर मौका देना उन लोगों के साथ विभेदकारी है। आयोग अपनी ही अधिसूचना का उल्लंघन कर रहा है, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। वहीं, आयोग की तरफ से कहा गया कि मूल प्रमाणपत्र देखकर प्रोविजनल रूप से चयन सूची में रखा गया है। कोर्ट ने इसे सही नहीं माना। कहा कि आयोग अपनी अधिसूचनाओं का पालन कर चयन सूची तैयार करें।

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