Friday, March 29, 2024
Secondary Education

आप उधार लें या भीख मांगे लेकिन कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करें: हाई कोर्ट

राजधानी- दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में साफ कर दिया है कि यदि उत्तर दिल्ली नगर निगम उसके सभी श्रेणियों के सेवारत और रिटायर्ड कर्मचारियों के वेतन व पेंशन की बकाया राशि का भुगतान करने के कोर्ट के आदेश का पालन नही करता है तो निगम आयुक्त को 31 मई को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा आप भीख मांगे उधार लें या चोरी करें लेकिन सभी का भुगतान करें।

जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ ने कहा यदि अगली तारीख तक पांच अप्रैल के आदेश का अनुपालन नही होता है तो उत्तर दिल्ली नगर निगम आयुक्त संजय गोयल कोर्ट की सुनवाई में हाजिर होंगे। 

अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा अधिवक्ता रंजीत शर्मा के जरिये से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह निर्देश दिया। याचिका में न्यायिक आदेश के बावजूद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान न करने पर उत्तर दिल्ली नगर निगम के विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की भी मांग की गई है। 

कोर्ट ने याचिका पर नगर निगम को नोटिस जारी कर 2 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने 31 मई को सुनवाई के लिए याचिका को लिस्टेड किया जब वेतन संबंधी अन्य मामलों में भी सुनवाई होगी। 

उत्तर दिल्ली नगर निगम की तरफ से अधिवक्ता दिव्य प्रकाश पांडेय ने कहा कि वे वेतन के मामलों में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने की प्रक्रिया में है और उन्होंने वेतन एंव पेंशन के लिए राशि देने का प्रयास किया है। और अप्रैल तक कि पगार का भुगतान किया है।

admin

Up Secondary Education Employee ,Who is working to permotion of education

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *