इलाहाबाद उच्च न्यायालय : अप्रैल 2005 से पहले नियुक्त शिक्षक पुरानी पेंशन योजना के पात्र
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ सदस्यों को राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को आदेश दिया कि 1 अप्रैल 2005 से पहले नियुक्त किए गए कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ के हकदार हैं।
पीटीआई | , लखनऊ
जून 17, 2021 08:13 AM IST पर प्रकाशित
इलाहाबाद उच्च न्यायालय। (एचटी फाइल फोटो)
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ सदस्यों को राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को आदेश दिया कि 1 अप्रैल 2005 से पहले नियुक्त किए गए कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ के हकदार हैं।
यूपी सीनियर बेसिक शिक्षा संघ और कई अन्य व्यक्तिगत शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों ने 28 मार्च, 2005 को राज्य सरकार के एक विशेष सचिव द्वारा जारी एक आदेश को चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया, जिसके तहत अप्रैल से बेसिक शिक्षा विभाग में नई पेंशन योजना लागू की गई थी। 1, 2005.
याचिकाकर्ताओं को इस आधार पर पुरानी पेंशन योजना के लाभ से वंचित कर दिया गया था कि उनके संस्थानों को 2006 में, यानी 1 अप्रैल 2005 की कट-ऑफ तिथि के बाद सहायता अनुदान की अनुमति दी गई थी।
उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के न्यायमूर्ति इरशाद अली ने राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग को याचिकाकर्ताओं को पुरानी पेंशन योजना के तहत कवर करने और सेवानिवृत्त शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को तदनुसार पेंशन का भुगतान करने का निर्देश दिया.