अनिवार्य अहर्ता नहीं होने पर बर्खाश्त होंगे मृतक आश्रित कर्मी , तय अवधि के अंदर सीखनी होगी या हासिल करनी होगी पद के लिए जरुरी

मृतक आश्रित कोटे में नौकरी पाने वालों को यदि कम्प्यूटर टंकण जरूरी है तो उन्हें तय अवधि में सीखना होगा। अन्यथा वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने से लेकर बर्खास्तगी तक हो सकती है। चीनी एवं गन्ना विभाग के प्रमुख सचिव संजय भूसरेड्डी ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर गन्ना आयुक्त, उप्र सहकारी गन्ना समिति संघ लि. के एमडी, गन्ना किसान संस्थान के निदेशक और उप्र गन्ना शोध परिषद के निदेशक को मृतक आश्रित भर्ती के सम्बंध में शासन की नीति का पूर्णतया पालन कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि तृतीय श्रेणी पद के लिए टंकण की प्रवीणता आवश्यक है। 

आदेश में कहा गया है कि मृतक आश्रित भर्ती कोटे में नौकरी जरूर दी जाय, मगर पद के अनुरूप जरूरी शैक्षिक ज्ञान और कार्य के लिए जरूरी कम्प्यूटर टंकण ज्ञान की भी अनिवार्यता पूर्ण हो। यदि समीक्षा करने पर पाया गया कि उन्हें उनके पद के अनुरूप आवश्यक टंकण कार्य ही नहीं आता,जिससे कार्य प्रभावित हो रहा है। प्रमुख सचिव ने कहा कि मृतक आश्रित कोटे के तहत टंकण/कम्प्यूटर परिचालन की अनिवार्य अर्हता के पद पर नियुक्ति करते समय इसका उल्लेख अवश्य किया जाय। साथ ही ऐसी भर्ती होने वाले कर्मचारी को दो वर्ष के प्रोबेशन का भी स्पष्ट उल्लेख हो। 


यदि नियुक्ति के समय आवेदक/वारिस, टंकण/कम्प्यूटर परिचालन की अनिवार्य अर्हता पूर्ण नहीं कर रहा है तो नियुक्ति आदेश में इसका साफ उल्लेख किया जाय कि आश्रित को नियुक्ति तिथि के छह माह में टंकण/कम्प्यूटर चलाने की अनिवार्यता को पूर्ण करना होगा। यदि छह माह में कार्मिक टंकण/कम्प्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र नहीं देता है तो उसे विभाग उसे नोटिस देकर छह माह का वक्त और दे सकता है। मगर इसमें शर्त होगी कि यदि इस अवधि में भी उसके अर्ह योग्यता हासिल नहीं की तो उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि को रोक दिया जायेगा।यदि मृतक आश्रित नियुक्ति की तिथि के 18 माह पूर्ण होने पर भी टंकण/कम्प्यूटर परिचालन की दक्षता का प्रमाण-पत्र नहीं देता है तो उसे पुन: नोटिस देकर उसका दो साल का प्रोबेशन पूरा होने की अवधि तक प्रमाण पत्र देने का समय दिया जायेगा तो उसके प्रोबेशन अवधि को असंतोषजनक मानते हुए उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेंगी।


 प्रमुख सचिव ने इसी तरह विभाग में पूर्व में मृतक आश्रित कोटे में भर्ती हो चुके कार्मिकों के लिए भी टंकण/कम्प्यूटर कार्य सीखना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को ऐसे कार्मिकों को छह माह में टंकण/कम्प्यूटर की दक्षता हासिल करना अनिवार्य किया है। यदि ये कार्मिक ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी भी सेवाएं समाप्त कर दी जायेंगी। 

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