अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों के चयन एवं प्रशिक्षण शिविरों के संचालन सम्बन्धी दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में।

1- प्रशिक्षण शिविरों का निर्धारण

(क) प्रदेश में स्थापित स्टेडियमों में उपलब्ध अवस्थापनाओं, स्थानीय खिलाड़ियों की अभिरूचि एवं प्रतिभा विकास की सम्भावनाओं के दृष्टिगत सम्बन्धित जनपदीय/मण्डलीय अधिकारियों द्वारा प्रेषित प्रस्तावों के आधार पर निदेशक खेल द्वारा प्रशिक्षण शिविरों का निर्धारण किया जायेगा।

(ख) खेल विभाग द्वारा तीरन्दाजी, एथलेटिक्स, बैडमिन्टन, बास्कटबाल, बाक्सिंग, क्रिकेट, फुटबाल, जिम्नास्टिक, हैण्डबाल, हॉकी, जूडो, खो-खो, कबड्डी, तैराकी, स्क्वैश, टेबुल-टेनिस, लॉन-टेनिस, वालीबाल, भासेत्तोलन, कुश्ती, ताइक्वान्डो, पावरलिफ्टिग, तलवारबाजी, वुशू, नेटबाल, शूटिंग, खेलों में प्रशिक्षण शिविर संचालित किया जायेगा।

(ग) प्रत्येक प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षुओं की संख्या निदेशालय द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(घ) निदेशालय द्वारा निर्धारित प्रशिक्षओं की संख्या शिविर के संचालन के एक माह के उपरान्त 75 प्रतिशत पूर्ण न होने की दशा मे सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा उक्त शिविर को समाप्त करने का प्रस्ताव निदेशालय को भेजा जायेगा।

(ड़) शिवर का निर्धारण किया जाना एवं समाप्त करने का अधिकार निदेशक, खेल का होगा।.

(च) प्रशिक्षण शिविर खेल विभाग द्वारा निर्मित स्टेडियम एवं जिलों में स्थापित खेल अवस्थापनाओं / स्टेडियम में निदेशक, खेल अपने विवेकानुसार आवश्यकता के दृष्टिगत प्रशिक्षण शिविर संचालित कराया जा सकता है।

(छ) अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों की आयु 21 वर्ष से 60 वर्ष तक की होगी।

2- कैलेन्डर

प्रशिक्षण शिविर 01 अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी वर्ष के माह जनवरी के अन्त तक (10 माह) संचालित किया जायेगा। वित्तीय स्थिति को देखते हुए निदेशक, खेल द्वारा निर्धारित माह तथा प्रशिक्षण शिविरों की संख्या घटाया-बढ़ाया जा सकता है।

3- वित्तीय व्यवस्था

क- प्रशिक्षण मद में उपलब्ध बजट को निदेशक, खेल द्वारा अंशकालिक प्रशिक्षकों के मानदेय, प्रशिक्षण शिविरों के उपकरण के क्रय करने, केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर एवं विशेष प्रशिक्षण शिविर पर अपने विवेकानुसार व्यय किया जायेगा।

ख – चयनित अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय देय होगा।

ग – प्रशिक्षुओं से शासन द्वारा निर्धारित शुल्क लिया जायेगा।

4- अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों का चयन

प्रशिक्षण शिविर के संचालन हेतु गत वर्ष तैनात किये गये अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों को उनके कार्य, व्यवहार एवं उपलब्धियों से पूर्ण सन्तुष्ट होने की दशा में सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा संस्तुति किये जाने पर उन्ही अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों का वर्ष के लिए नवीनीरकण किया जायेगा। स्थान रिक्त होने की दशा में नये अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों का आवेदन पत्र मण्डलीय अधिकारी द्वारा अपने सम्बन्धित जनपद के अधिकारियों से प्राप्त कर निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा। नये अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों का चयन, टायल्स के आधार पर फिजिकल, स्क्लि टेस्ट एवं उनके खेल स्तर के अकों के आधार पर किया जायेगा। अंशकालिक प्रशिक्षकों के चयन हेतु निम्नलिखित चयन समिति गठित की जाती है:-

1.संयुक्त निदेशक, खेलअध्यक्ष
2.उपनिदेशक, खेलसदस्य
3.निदेशक, खेल द्वारा प्रत्येक खेल में नामित खेल विशेषज्ञसदस्य

विभाग के जनपदीय / मण्डलीय अधिकारियों द्वारा प्रेषित आवेदन पत्रों के आधार पर निदेशालय द्वारा अभ्यर्थियों का फिजिकल एवं स्किल मानक के आधार पर चयन / ट्रायल्स लिया जायेगा।

अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों के चयन हेतु अंको का निर्धारण निम्नवत किया जायेगा-

1- (क) – अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी एवं एन0आई0एस0 को10 अंक
(ख) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 08 अंक
(ग) राष्ट्रीय स्तर खिलाड़ी                        06 अंक
(घ) एन0आई0एस0 डिप्लोमाधारी                 05 अंक
(ड़) राज्य स्तर खिलाड़ी                         04 अंक
(च) अर्न्तविश्वविद्यालय स्तर के खिलाडी़ को       02 अंक

2- फिजिकल टेस्ट

100मी0 रेस –  02 अंक, 
1200मी0 रेस- 02 अंक, 
स्टैण्डिंग ब्रांड जम्प – 02 अंक,  
एब्डामिनल –  02 अंक,  
मेडिसिन बालथ्रो (02 के0जी0) –   02 अंक 
 कुल – 10 अंक
3- स्किल टेस्ट – खेलों के अनुसारकुल – 10 अंक

निदेशक खेल द्वारा 21 वर्ष 35 वर्ष तक 36 वर्ष से 50 वर्ष तक आयु वर्ग के अनुसार पुरूष वर्ग का एवं महिला वर्ग का 21 वर्ष 35 वर्ष तक, 36 वर्ष से 50 वर्ष तक आयु वर्ग के अनुसार अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों का फिजिकल टेस्ट का मानक निर्धारित किया जायेगा। 50 वर्ष से ऊपर के पुरूष / महिला अभ्यर्थियों को स्वस्थ्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा तद्पश्चात उनका फिजिकल / स्किल टेस्ट नहीं लिया जायेगा। उन्हें उनकी योग्यता एवं अनुभव को आधार बनाते हुए कमेटी द्वारा अंक दिया जायेगा।

4- जो महिलायें 03 माह से अधिक समय से गर्भवती होगीं, उन्हें फिजिकल एवं स्किल टेस्ट से छूट रहेगी, परन्तु उन्हें गर्भवती होने के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा। कमेटी द्वारा गर्भवती महिला के खेल प्रमाण-पत्र आदि को आधार मानते हुए अपने विवेकानुसार फिजिकल एवं स्किल टेस्ट में अंक दिया जाना जोगा।

5- अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों के तैनाती किये जाने एवं तैनाती निरस्त करने का अधिकार निदेशक खेल का होगा।

5- अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों की पात्रता

1- अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों की शैक्षिक योग्यता स्नातक होगी तथा अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की शैक्षिक योग्यता इन्टरमीडिएट होगी।

2- अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, एन0आई0एस0, राज्य स्तर एवं अर्न्तविश्वविद्यालय स्तर के खिलाड़ी अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षक हेतु पात्र होगें परन्तु राज्य स्तर के वही खिलाड़ी पात्र होगें जो प्रदेशीय सीनियर टीम का 03 बार मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में प्रतिनिधित्व किया हो, इसी प्रकार अर्न्तविश्वविद्यालय स्तर का खिलाड़ी 03 बार विश्वविद्यालय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो। खेल स्तर निम्नवत निर्धारित किया जाता है :-

अंशकालिक प्रशिक्षकों का स्तर :-

क – अन्तर्राष्ट्रीय स्तर – जिसने देश की टीमका प्रतिनिधित्व ओलम्पिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, विश्वकप, विश्व चैम्पियनशिप (जो 04 वर्ष के अन्तराल में आयोजित हो), एफो एशियन गेम्स में किया हो।

ख – राष्ट्रीय स्तर – जिसने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर में दर्शाये गये उपरोक्त प्रतियोगिताओं को छोड़कर अन्य मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो।

ग- एन0आई0एस0 – भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा जारी 10 माह का डिप्लोमा प्रमाण-पत्र।

घ- राज्य स्तर – जिसने प्रदेश का प्रतिनिधित्व मान्यता प्राप्त सीनियर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप / खेलों में किया हो।

ड़- अन्तर्विश्वविद्यालय – अखिल भारतीय / जोनल स्तर पर विश्वविद्यालयीय टीम का प्रतिनिधित किया हो।

6- अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों हेतु अन्य शर्ते

  1. अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों का नवीनीकरण एक वर्ष पूर्ण हो जाने के उपरान्त उनको विभाग द्वारा अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षक के चयन हेतु आयोजित होने वाले टायल्स में निर्धारित चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत भाग लेना होगा।
  2. सरकारी / गैर सरकारी संस्थाओं में कार्यरत व्यक्तियों को मानदेय पर प्रशिक्षक नहीं रखा जायेगा। इसके लिए प्रशिक्षकों को एक अनुबन्ध पत्र देना होगा कि सरकारी / गैर सरकारी संस्थाओं में कार्यरत नहीं है। अगर कोई प्रशिक्षक सरकारी / गैर सरकारी संस्थाओं में कार्यरत पाया जायेगा, उसके खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी तथा मानदेय की वसूली नियमानुसार की जायेगी।
  3. उक्त “अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी” जो सरकार / गैरसरकारी संस्थाओं में कार्यरत है, उनके द्वारा विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षक के रूप में तैनात किये जाने पर विचार निदेशक खेल द्वारा किया जा सकता है तथा इन्हें शासन द्वारा निर्धारित मानदेय अनुमन्य होगा। ऐसे “अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी” की आयु 21 वर्ष से 65 वर्ष की होगी।
  4. उपरोक्त निर्धारित खेल योग्यता के खिलाड़ी जो सरकारी / गैरसरकारी संस्थाओं में कार्यरत है, उनके द्वारा अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर नि:शुल्क प्रशिक्षण शिविर संचालित कराये जाने पर विचार निदेशक, खेल द्वारा किया जा सकता है, परन्तु इन्हें विभाग द्वारा कोई मानदेय अनुमन्य नहीं होगा। विभाग द्वारा इनके खेल से सम्बन्धित मानक के अनुसार उपकरण उपलब्ध कराया जायेगा तथा नि:शुल्क प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से निर्धारित शुल्क प्राप्त कर जमा कराया जायेगा।
  5. अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों की नियुक्ति में शासनादेश के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था लागू होगा।
  6. अंशकालिक मानदेश प्रशिक्षकों को आरक्षण नियमों के अन्तर्गत दो बार विज्ञप्ति एवं ट्रायल्स के पश्चात भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी नहीं मिल पाते है तो खेलहित में रिक्त स्थानों की पूर्ति सामान्य अभ्यर्थियों से की जायेगी। यह प्रकिया उसी वर्ष के लिए होगा जिस वर्ष ट्रायल्स में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी नहीं मिलते है।
  7. अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों को खेल अवस्थापनाओं के दृष्टिगत प्रदेश में किसी भी जनपद में तैनाती निदेशक खेल द्वारा की जा सकती है।
  8. जनपद में एक खेल में एक ही अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षक नियुक्त किया जायेगा। किसी जनपद में एक से अधिक स्टेडियम होने की दशा में खेल की लोकप्रियता को देखते हुए एक से अधिक प्रशिक्षक रखने पर विचार किया जा सकता है। प्रशिक्षण में बालिकाओं की संख्या अधिक होने पर महिलाओं हेतु उस खेल में अलग से प्रशिक्षण शिविर लगाया जा सकता है।
  9. शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्णतया स्वथ्य अभ्यर्थी को ही चयन में सम्मिलित किया जायेगा। शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्णतया स्वस्थ अभ्यर्थी को अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षक के रूप में रखा जायेगा तथा चयन के उपरान्त सी0एम0ओ0 द्वारा जारी स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।
  10. प्रशिक्षको को प्रात: एवं सायंकाल निर्धारित अवधि में नियमित रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया जाना होगा। इसके अतिरिक्तसम्बन्धित अधिकारी द्वारा विभागीय कार्य में सहयोग भी लिया जा सकता है।
  11. जिस जनपद में विभागीय अधिकारी (क्रीड़ाधिकारी / उपक्रीड़ाधिकारी / सहा0प्रशि0 एवं एस0ए0आई0 प्रशिक्षक) तैनात होंगे, उन खेलों में अंशकालिक प्रशिक्षक नहीं रखे जायेंगे। जनपद में उपरोक्त अधिकारी / प्रशिक्षकों द्वारा सम्बन्धित खेलों में प्रशिक्षण शिविर संचालित किया जायेगा।
  12. अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षक को एक बार में एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 10 माह की अवधि के लिए ही सेवा में रखा जायेगा। इस अवधि के बाद उसकी सेवायें स्वत: समाप्त हो जायेगी तथा अगले वर्ष हेतु सम्बन्धित अधिकारी की संस्तुति पर पुन: रखा जायेगा। कार्य संतोषजनक न होने पर या निर्धारित प्रशिक्षुओं की संख्या कम होने पर हटाया जा सकता है। अंशकालिक प्रशिक्षक का इसके लिए कोई क्लेम नहीं होगा।
  13. अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों के अनुशासनहीनता करने पर सम्बन्धित अधिकारी की संस्तुति पर किसी भी समय हटाया जा सकता है। इसके लिए उनका कोई क्लेम नहीं होगा।
  14. अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों को माह में 24 दिन 48 सत्र उपस्थिति अनिवार्य होगी। अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षक जिस दिन एवं जिस सत्र से नही आते है तो उस दिन एवं उस सत्र के मानदेय की कटौती की जायेगी। राजकीय अवकाश / सार्वजनिक अवकाश होने / स्टेडियम बन्द होने की स्थिति में अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों की छुट्टी अनुमन्य होगी तथा इनकों ऐसे अवकाश का मानदेय अनुमन्य होगा।
  15. अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षको का विशेष प्रशिक्षण शिविर तथा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं मे प्रदेशीय टीमो के प्रशिक्षक के रूप में निदेशालय द्वारा ड्यूटी लगाये जाने पर मानदेय की कटौती नहीं की जायेगी, परन्तु एक प्रशिक्षक का वर्ष में एक ही बार ड्यूटी लगायी जायेगी। विशेष परिस्थिति में निदेशक खेल द्वारा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रशिक्षक को एक से अधिक बार भेज जाने का अधिकार निहित रहेगा।
  16. सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा जिला / मण्डलीय टीम के साथ अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षक की ड्यूटी लगाये जाने पर मानदेय की कटौती नहीं की जायेगी। मण्डलीय अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ जनपद में तैनात अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षक की ड्यूटी मण्डलीय टीम के साथ लगाये जाने पर मानदेय अनुमन्य होगा।
  17. सम्बन्धित भारतीय खेल महासंघ / भारतीय ओलम्पिक संघ के अनुरोध पर अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारतीय टीमों के प्रशिक्षण शिविर संचालित करने एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारतीय टीम के साथ प्रशिक्षक के रूप में निदेशक खेल द्वारा उन अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों की ड्यूटी लगायी जायेगी तथा उनको ड्यूटी पर मानते हुए मानदेय अनुमन्य होगा।
  18. अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों को प्रदेशीय क्रीड़ा संघों / उ0प्र0 ओलम्पिक संघ के अनुरोध पर राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रशिक्षक / आफिसियल के रूप में सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा उन अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों की डयूटी लगायी जायेगी तथा उनको डयूटी पर मानते हुए मानदेय अनुमन्य होगा।
  19. अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों को प्रदेशीय क्रीड़ा संघों / उ0प्र0 ओलम्पिक संघ के अनुरोध पर राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रशिक्षक / आफिसियल के रूप में निदेशक खेल द्वारा उन अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों की ड्यूटी लगायी जायेगी तथा उनको ड्यूटी पर मानते हुए मानदेय अनुमन्य होगा।
  20. अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षक चयन सम्बन्धी ट्रायल्स में भाग लेने स्वयं के खर्चे पर आयेगें। खेल विभाग द्वारा इन्हें किसी प्रकार की सुविधा प्रदान नहीं की जायेगी।
  21. प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेने वाले प्रशिक्षुओं का पंजीकरण कराया जाये तथा निर्धारित शुल्क जमा कराया जाये।
  22. सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों से सरकारी / गैर सरकारी संस्था में कार्य न करने अभियोग अथवा अपराधिक वाद पंजीकृत न होने, विभागीय सभी निर्देशों का पालन करने मानदेय के अतिरिक्त कोई क्लेम न लेने जिस अवधि तक कार्य किया जायेगा उस अवधि की समाप्ति के पश्चात किसी प्रकार क्लेम न करने एवं किसी भी समय हटाये जाने अथवा तैनाती आदि के सम्बन्ध में कोई विधिक कार्यवाही न करने सम्बन्धी शपथ पत्र लिया जायेगा।
  23. प्रशिक्षण शिविर प्रचार-प्रसार करके प्रारम्भ किये जायें ताकि अधिक से अधिक संख्या में बालक / बालिकाएं लाभान्वित हो सकें। प्रशिक्षुओं की संख्या कम होने की दशा में प्रशिक्षकों द्वारा स्कूल / कालेज में सम्पर्क स्थापित किया जाये।
  24. प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों का उपस्थिति पंजिका बनाया जाये, जिसमें प्रात: एवं सायं उपस्थिति अंकित की जायें एवं अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जायेगा।
  25. मानदेय प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण शिविर निदेशालय द्वारा निर्धारित की गयी संख्या का 50 प्रतिशत खिलाड़ी पंजीकृत होने के उपरान्त ही संचालित किये जायेगे।
  26. सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा निर्धारित स्थानीय प्रशिक्षण शिविरों की मासिक प्रशिक्षण आख्या / भौतिक / वित्तीय आख्या तथा खिलाड़ियों द्वारा अर्जित उपलब्धियां प्रत्येक माह की 05 तारीख तक निदेशालय अवश्य उपलब्ध करायेंगे।
  27. निदेशालय द्वारा स्वीकृत प्रशिक्षण शिविर ही संचालित किये जायेंगे। औपचारिक स्वीकृति की प्रत्याशा में कोई प्रशिक्षण शिविर कदापि संचालित न किये जाये।
  28. प्रशिक्षण कार्यो का मूल्यांकन एवं निरीक्षण समय-समय पर निदेशालय स्तर से किया जायेगा।
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