माननीय जिला उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में ओबीसी में चयनित सहायक अध्यापकों को उनकी वरीयता के जिले आवंटन ना करने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को अवमानना नोटिस जारी किया। मेरिट अधिक होने के कारण जनरल में चयनित पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आवंटित न करने के मामले में कोर्ट ने कहा कि 18 अगस्त तक आदेश का पालन नहीं होने पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दें क्योंकि न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने बादल मलिक व अन्य 11 की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुन कर दिया। याची पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी है। अध्यापक भर्ती में मेरिट में ऊपर होने के कारण यह सामान्य वर्ग में चले गए इस कारण विभाग ने उन्हें वरीयता वाले जिले आवंटित नहीं किया
Related Posts
नेशनल इनीशिएटिव फॉर प्रोफिसिएंसी इन रीडिंग विद अंडस्टैंडिंग एंड न्यूमरैसी (NIPUN Bharat) की शुरुआत
केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज, 5 जुलाई 2021 को नेशनल इनीशिएटिव फॉर प्रोफिसिएंसी इन रीडिंग विद अंडस्टैंडिंग…
माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित सभी विद्यालयों के भवनों में शिक्षण कार्य के अलावा अन्य किसी कार्य में प्रयोग नहीं लिया जा सकता है।
माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित सभी विद्यालयों के भवनों में शिक्षण कार्य के अलावा अन्य किसी कार्य में प्रयोग नहीं…