जनपद अंबेडकरनगर की निवासिनी रीता यादव ने माध्यमिक शिक्षा विभाग को गुमराह करके कूट रचित अभिलेखों के सहारे श्रावस्ती जनपद के राजकीय हाई स्कूल भचकाही में संस्कृत विषय की सहायक अध्यापिका नियुक्त हो कर कार्य करती रही। प्रकरण का खुलासा होने के पश्चात अपर शिक्षा निदेशक राज्य की डॉ अंजना गोयल ने उसकी ओर से आहरित संपूर्ण धनराशि को राजस्व वसूली की भांति वसूल करने का आदेश दिया। साथ ही शिक्षिका को सेवा से बर्खास्त कर दिया। उक्त शिक्षिका के विरुद्ध जनपद अंबेडकर नगर के धर्मेंद्र कुमार ने माध्यमिक शिक्षा विभाग से शिकायत किया था कि श्रीमती रीता यादव फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी कर रही हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि रीता यादव मानिकपुर जलालपुर निवासिनी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से जिस शास्त्री डिग्री मिलने का उल्लेख किया है। और वह जिस डिग्री के आधार पर नौकरी कर रही है वह फर्जी है। मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक ने इस पर रीता को कारण बताओ नोटिस जारी किया लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं मिला। इसकी पुष्टि सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी ने सत्यापन में कर दिया था। सत्यापन में रीता के अनुक्रमांक 171357 में प्राप्तांक 1770/2200 के स्थान पर सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के रिकार्ड में इस अनुक्रमांक में प्राप्तांक 1232/2200 मिला है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर शिक्षा निदेशक राजकीय डॉ अंजना गोयल ने सहायक अध्यापिका संस्कृत के पद पर हुई नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया साथ ही रीता के खिलाफ फर्जी एवं कूट रचित अभिलेखों के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने के चलते रीता के खिलाफ श्रावस्ती में केस दर्ज कर दिया। जनपद अंबेडकरनगर के जिला विद्यालय निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने शिक्षा निदेशालय द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि की है।
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