केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड़ (सीबीआईसी) ने कहा है कि मध्याह्न भोजन योजना (एमड़ीएम) के तहत स्कूलों और आंगनवाड़़ी के लिये खाने के सामान की आपूर्ति पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से छूट है। जीएसटी परिषद की २८ मई को हुई ४३वीं बैठक में किये गये फैसलों पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए सीबीआईसी ने कहा कि उससे जीएसटी लागू होने के बारे में जानकारी मांगी गयी है। उसमें पूछा गया है कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत अगर स्कूलों में सरकारी अनुदान और/या कंपनी दान के जरिये वित्त पोषित खाद्य पदार्थ की आपूर्ति की जाती है तो क्या वह जीएसटी के दायरे में आएगा। ॥ वस्तु एवं सेवा कर के तहत‚ किसी शैक्षणिक संस्थान को प्रदान की जाने वाली मध्याह्न भोजन सहित कोई भी खानपान सेवा पूरी तरह से शुल्क मुक्त है। ॥ सीबीआईसी ने कहा कि इसमें प्री–स्कूल सहित किसी भी स्कूल को खाना परोसना शामिल होगा। इसके अलावा‚ एक आंगनवाड़़ी जो अन्य बातों के अलावा स्कूली शिक्षा से पहले की गैर–औपचारिक शिक्षा प्रदान करती है और इसलिए आंगनवाड़़ी शैक्षणिक संस्था (प्री–स्कूल के रूप में) की परिभाषा के अंतर्गत आती है॥। ‘.यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी शैक्षणिक संस्थान को भोजन उपलब्ध (मध्याह्न भोजन सहित खानपान) कराकर प्रदान की जाने वाली सेवाएं जीएसटी से मुक्त है‚ भले ही उसका वित्त पोषण सरकारी अनुदान या कॉर्पोरेट दान से हुआ हो।”॥ सीबीआईसी ने १७ जून को कहा‚ ‘जीएसटी अधिसूचना में परिभाषित शैक्षणिक संस्थानों में आंगनवाड़़ी शामिल है। अतः चाहे वह सरकार द्वारा प्रायोजित हो या निगमों से दान के माध्यम से‚ आंगनबाड़़ी को भोजन परोसना भी उक्त छूट के दायरे में आएगा।”॥ ईवाई कर भागीदार अभिषेक जैन के अनुसार सरकार ने स्पष्ट किया है कि शैक्षणिक संस्थानों को प्रदान की जाने वाली खानपान सेवाओं पर जीएसटी छूट का दायरा व्यापक होगा। संबंधित पक्ष इसकी सराहना करेंगे। उन्होंने कहा‚ ‘इस स्पष्टीकरण से भोजन उपलब्ध कराने में शामिल शिक्षण संस्थानों को जीएसटी की वजह से अपनी लागत को कम करने में मदद मिलेगी। इससे ऐसे संस्थानों के कोष की बचत होगी।’॥ सीबीआईसी ने केंद्रीय और राज्य बोर्ड़ (जैसे राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड़) द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं पर जीएसटी को लेकर अलग से स्पष्टीकरण दिया है। उसने कहा कि केंद्रीय या राज्य बोड़रं (एनबीई–राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड़ जैसे बोर्ड़) द्वारा छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित करने के जरिये प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर जीएसटी छूट है। इसमें शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित करना भी शामिल है॥। सीबीआईसी ने कहा‚ “इसलिए‚ प्रवेश परीक्षाओं सहित ऐसी परीक्षाओं के संचालन के लिए बोर्ड़ की तरफ से लिये जाने वाले किसी भी शुल्क या राशि पर जीएसटी नहीं लगेगा।’ इसके अलावा‚ ऐसे बोड़रं को प्रदान किए जाने पर‚ ऑनलाइन परीक्षण सेवा‚ परिणाम प्रकाशन‚ परीक्षा के लिए अधिसूचना की छपाई‚ प्रवेश पत्र और प्रश्न पत्र आदि जैसे प्रवेश‚ या परीक्षा के संचालन से संबंधित सेवाओं पर भी जीएसटी से छूट दी गई है॥। सीबीआईसी ने स्पष्ट किया कि हालांकि ऐसे बोर्ड़ की अन्य सेवाओं पर १८ प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा। इन सेवाओं में किसी संस्थान या पेशेवर को मान्यता प्रदान करना शामिल है॥।
Related Posts
टीजीटी जीव विज्ञान और पीजीटी कला का अंतिम परिणाम घोषित
: उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड ने वर्ष 2016 के प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक( टीजीटी) के जीव विज्ञान और प्रवक्ता…
भारत सरकार ने चीन निर्मित 59 एप का प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया
भारत सरकार ने यह फ़ैसला उस समय लिया है जब पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ…
Uttar Pradesh Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011
Uttar Pradesh Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 20111. Short title, extent and commencement.2. Definition.3. Special Training…