प्रारंभिक परीक्षा केंद्र पर जाने वाले परीक्षार्थियों को कोई परेशानी ना हो हाई कोर्ट

: उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सिविल सेवा आरंभिक परीक्षा ( UPSC Civil Services Prelims Exam 2020 )  में प्रतियोगी छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो। भले ही परीक्षा केंद्र कंटेनमेंट जोन में ही क्यों न हो। न्यायालय ने संघ लोक सेवा द्वारा रविवार को आरंभिक परीक्षा के आयोजन को हरी झंडी देते हुए यह आदेश दिया है।

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने इसके लिए संघ लोक सेवा आयोग को तत्काल दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली पुलिस आयुक्त से संवाद करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने आयोग को मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को रविवार यानी 4 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा की पूरी जानकारी देने और छात्रों को केंद्रों तक पहुंचने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए उनसे दिशा-निर्देश जारी करने का आग्रह करने को कहा है। उच्च न्यायालय ने पुलिस आयुक्त से कहा है कि सिवल सेवा परीक्षा का एडमिट कार्ड दिखाने पर छात्रों को परीक्षा केंद्र तक जाने में किसी तरह की बाधा न डाली जाए। भले ही परीक्षा केंद्र कंटेनमेंट जोन में ही क्यों न हो। उच्च न्यायालय ने रितेश रंजन और अन्य प्रतियोगी छात्रों की ओर से अधिवक्ता आशुतोष घडे द्वारा दाखिल याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया।

याचिका में कहा गया था कि राजधानी में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। 4 अक्तूबर को होने वाली आरंभिक परीक्षा का केंद्र कंटेनमेंट जोन में भी बना रखा है। साथ ही, 30 सितंबर को जारी गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश का भी हवाला दिया गया है जिसमें कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में पूरी तरह से लॉकडाउन लगा रहेगा। याचिकाकर्ता ने न्यायालय को बताया कि खासकर, कंटेनमेंट जोन में बने परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में छात्रों को परेशानी हो सकती है। हो सकता है बड़े पैमाने पर छात्र परीक्षा केंद्र तक पहुंच ही नहीं पाएं।

71 हजार छात्रों के लिए 150 परीक्षा केंद्र
याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय को बताया कि संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सेवा आरंभिक परीक्षा में दिल्ली में 71,378 छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। इसके लिए आयोग ने दिल्ली में 150 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। याचिकाकर्ता ने न्यायालय को बताया कि ऐसे में करीब एक परीक्षा केंद्र पर कम से कम 475 प्रतिभागी परीक्षा देंगे।

कंटेनमेंट जोन में कितने केंद्र, नहीं दी जानकारी
उच्च न्यायालय ने आयोग से मामले की सुनवाई के दौरान पूछा कि कंटेनमेंट जोन में कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस पर आयोग के वकील ने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी लेनी होगी। इस पर न्यायालय ने मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को जानकारी देने को कहा।

नियमों का पालन हो
उच्च न्यायालय ने कहा है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों / बोर्डों द्वारा परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय और गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना जरूरी है। उच्च न्यायालय ने कहा कि सिविल सेवा आरंभिक परीक्षा में केंद्रों पर सभी प्रतियोगियों को मास्क पहनना और सेनेटाइजर का प्रयोग अनिवार्य है। साथ ही इसके लिए जारी मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना भी जरूरी होगा।

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