उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा (कठिनाइयों को दूर करना) (सप्तम) आदेश, 1977

उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा (कठिनाइयों को दूर करना) (सप्तम) आदेश, 1977 

संख्या मा०/3691/पन्द्रह-777-2(18)/75 शिक्षा (7) अनुभाग 

– लखनऊ : दिनांक : 16 अगस्त, 1977 1. यह आदेश उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा (कठिनाइयों को दूर करना) (सप्तम) आदेश, 1977 कहा जायेगा। .2- उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा (कठिनाइयों को दूर करना) (षष्ठम) आदेश, 1977 में, खण्ड 3 के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड 4 बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् 

इण्टरमीडिएटएजूकेशनएक्टतथासम्बन्धितविधियाँ289 6- खण्ड 3 की कोई बात किसी अध्यापक को किसी पद पर मौलिक नियुक्ति का हकदार नहीं नायेगी यदि इस आदेश के प्रकाशित होने के दिनांक को अधिनियम और तदधीन बनाये गये विनियों के अनसार ऐसा पद पहले ही भर लिया गया हो। या ऐसे पद के लिए चयन पहले ही कर लिया गया है। 

7. जहाँ प्रबन्ध समिति ने कोई पद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1975 के अधीन व्यक्ति को नियुक्ति करके भर लिया है वहाँ वह पद 31 दिसम्बर, 1976 या अधिनियम और तद्धीन बनाये गये विनियमों के अनुसार नियमित नियुक्ति किये जाने तक, जो भी पहले हो, 

(क) यदि ऐसा व्यक्ति उस पद पर 15 नवम्बर, 1976 को था, तो उसके द्वारा धारण किया जायेगा। (ख) यदि 15 नवम्बर, 1976 को ऐसा व्यक्ति उस पद पर नहीं था या ऐसा पद अन्यथा रिक्त तो ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा धारण किया जायेगा जिसे प्रबन्ध समिति अस्थायी रूप से नियुक्त कर । 

आज्ञा से, शशि भूषण शरण, आयुक्त एवं संचिव। 

उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा (कठिनाइयों को दूर करना) (षष्ठम) आदेश, 1977 

सख्या मा०/316/पन्द्रह-7-772(3)/197शिक्षा (7) अनुभाग 

. लखनऊ : दिनांक : 21 जनवरी, 1977 1- यह आदेश उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा (कठिनाइयों को दूर करना) (षष्ठम) आदेश, 1977 कहा जायेगा। 

2- इस आदेश में शब्द “अधिनियम”, “प्रबन्ध-समिति”, तथा “अध्यापक” के वही अर्थ होंगे जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा (कठिनाइयों को दूर करना) (षष्ठम) आदेश, 1976 में क्रमशः उनके लिये दिये गये हैं। 

3- जहाँ किसी पद पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1975 अथवा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा (कठिनाइयों को दूर करना) (पंचम) आदेश, 1976 के अधीन प्रबन्ध मिति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति 31 दिसम्बर, 1976 को आसीन था और ऐसे पद पर उक्त दिनांक .. पश्चात् अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये विनियमों के अनुसार कोई नियुक्ति नहीं की गई है वहाँ ऐसे पद पर ऐसा व्यक्ति 20 मई, 1976 तक या अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये . विनियमों के अधीन किसी व्यक्ति की नियुक्ति तक, जो भी पहले हो, आसीन रहेगा। 

आज्ञा से शशि भूषण शरण, 

आयुक्त एवं सचिव। 

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