माननीय उच्चतम न्यायालय ने गतवर्ष आधार की अनिवार्यता पर बल देने के लिए आदेश दिया था। जिसका अनुपालन पिछले वर्ष सरकार नहीं कर पाई थी अब सरकार ने आधार कार्ड के बगैर समाज कल्याण विभाग से अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग के गरीब जरूरतमंद छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति और इसकी भरपाई की सुविधा नहीं देगी। बुधवार को इस बाबत प्रमुख सचिव समाज कल्याण मनोज सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई बैठक में तय हुआ कि आगामी शैक्षिक सत्र से उन्हीं छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति और की भरपाई के आवेदन पर विचार किया जाएगा। जिनके पास त्रुटिहीन प्रमाणित आधार कार्ड होगा। यही नहीं छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की स्वीकृति धनराशि उसी बैंक खाते में भेजी जाएगी जो आधार से लिंक होगा।