अनियमित नियुक्‍तियों का विनियमितीकरण नहीं

म्‍यूनिस्‍पिल कार्पोरेशन, बिलासपुर बनाम वीर सिंह राजपूत (जे.टी. 1998 (7) एस.सी. 390) के मामले में म्‍यूनिस्‍पिल कार्पोरेशन में दैनिक मजदूरी पर कई व्‍यक्‍तियों को राजनैतिक कारणों से अनियमित रूप से नियोजित किया गया था। जब म्‍युनिस्‍पिल कार्पोरेशन द्वारा उनकी सेवा समाप्‍त कर दी गयी तब उन्‍होंने उच्‍च न्‍यायालय में रिट याचिका प्रस्‍तुत किया एवं विनियमितीकरण की मांग किया। उच्‍च न्‍यायालय ने उनकी सेवा समाप्‍ति के आदेश को अपास्‍त कर दिया गया उन्‍हें विनियमित करने का निदेश दिया जिसके विरुद्ध उच्‍चतम न्‍यायालय में अपील प्रस्‍तुत की गयी। उच्‍चतम न्‍यायालय ने अपील स्‍वीकार करते हुए कहा कि अनियमित एवं राजनीतिक कारणों से की गई नियुक्‍तियों को विनियमित करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है, विशेषकर तब जबकि अधिष्‍ठान व्‍यय में कमी करने का शासकीय निदेश था तथा रिक्‍त पदों को भरने पर प्रतिबन्‍ध था एवं दैनिक मजदूरी पर कार्यरत कर्मचारियों के विनियमितीकरण एवं नये पदों के सृजन पर प्रतिबन्‍ध था। अन्‍तत: उच्‍चतम न्‍यायालय ने उच्‍च न्‍यायालय के उपर्युक्‍त आदेश को निरस्‍त कर दिया।

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